April 15, 2026 6:35 pm

दीपावली पर 2 घंटे ही कर पाएंगे आतिशबाजी: ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति, थानों की पुलिस रखेगी फेस्टिवल पर निगरानी….

Sarjit Singh

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दीपावली पर 2 घंटे ही कर पाएंगे आतिशबाजी: ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति, थानों की पुलिस रखेगी फेस्टिवल पर निगरानी….

जोधपुर, @MaruSangram। इस बार दीपावली फेस्टिवल को लेकर दो घंटे तक आतिशबाजी की जाएगी।
दीपावली फेस्टिवल को लेकर जोधपुर में धारा 144 को 16 नवंबर तक के लिए प्रभावी किया जाएगा ।

पहली बार दीपावली पर रात की आतिशबाजी के टाइम को कम कर दिया गया है। इस बार जिले में लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर पाएंगे और इसकी पालना जोधपुर पुलिस की और से अपने – अपने क्षेत्र में करवाई जाएगी। बुधवार को यह आदेश जोधपुर पुलिस उपायुक्त रमेश मोर्य ने सभी पुलिस अधिकारियों के लिए निकाले है।

दीपावली सहित अन्य धार्मिक फेस्टिवल को लेकर दिनांक 9 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर 2023 तक शहर में धारा 144 को प्रभावी कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय आयुक्तालय रमेश मौर्य ने बुधवार को इसको लेकर आदेश जारी किए।

जारी आदेश के मुताबिक दीपावली के अवसर पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्राधिकार में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। 10 बजे के बाद पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे और अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जाएगी।

इसके अलावा राह चलते लोगों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण और पटाखे फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थान और शांत घोषित क्षेत्र घास डिपो, बस स्टैंड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में रॉकेट, हवाई पटाखे सुतली बम का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 181 और अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। यह आदेश 9 नवंबर से शाम 6 बजे से लागू होकर 16 नवंबर की शाम 6 बजे तक या अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

Sarjit Singh
Author: Sarjit Singh

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