
बड़ी खबर: बीकानेर में आज शाम 7 बजे बाजार बंद करने के आदेश जारी,बेवजह घूमने वालों पर पुलिस दिखाएगी सख्ती…..
बड़ी खबर: बीकानेर में आज शाम 7 बजे बाजार बंद करने के आदेश जारी,बेवजह घूमने वालों पर पुलिस दिखाएगी सख्ती…..
बीकानेर, @MaruSangram। भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के चलते बीकानेर जिले में सुरक्षा के मद्देनज़र करीब शाम 7 बजे से बाजार बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में प्रस्ताव जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी करते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थिति में शत्रु देश से संभावित खतरे की आशंका एवं नागरिकों की सुरक्षा, लोक शांति एवं आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निषेधात्मक उपाय किए जाने आवश्यक है ताकि लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, नम्रता वृष्णि, जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर, जिला बीकानेर के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में निम्नांकित निर्देश जारी करती हूं-
- आपात स्थिति अथवा चेतावनी की स्थिति में ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसमें जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में अथवा आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी। संबंधित विद्युत विभाग / कंपनी एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। ब्लैक आउट के दौरान आमजन एवं व्यापारियों/उद्यमियों को अपने घरों/प्रतिष्ठानों / औद्योगिक इकाइयों इत्यादि में इन्वर्टर आधारित विद्युत लाईटों/सोलर लाईटों के जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- जिले के समस्त बाजारों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों / रेस्टारेंट आदि आगामी आदेश तक सांय 07:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक बंद रहेंगे। उक्त दुकानों की लाईटें एवं दुकानों के आगे लगे लाईट वाले बोर्ड इत्यादि की लाईटें भी अनिवार्य रूप से बंद रखी जाए। आवश्यक सेवाओं की दुकानें यथा मेडिकल / डेयरी बूथ आदि खुले रहेंगे लेकिन ब्लैक आउट की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे। एटीएम संचालन हेतु संबंधित बैंक द्वारा सुरक्षात्मक उपाय करते हुए ब्लैक आउट की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- ब्लैक आउट के दौरान अंधेरा रहेगा, इसलिए आपातकालीन स्थिति में ही वाहनों का प्रयोग करेंगे। आपात स्थिति में चाहनों के प्रयोग में लाईटें बंद रखेंगे। वाहनों के आवागमन के लिए उक्त निर्देशात्मक पालना हेतु जगह-जगह पुलिस विभाग ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाकाबंदी करवाई जाएगी।
उक्त आदेश केन्द्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग/आपातकालीन विभागों एवं उनके अधिकारियों/कर्मचारियों जो सामरिक महत्त्व की गतिविधियों के संचालन पर कार्यरत है, पर लागू नहीं होगा।
चूंकि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करवाना संभव नहीं है। अत उक्त आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। बीकानेर जिले के समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जायें। यह आदेश सम्पूर्ण बीकानेर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। मैं. सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देती हूँ। इस आदेश का उल्लंघन करने सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश आज दिनांक को मेरे ई-हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर द्वारा जारी किया गया जो तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी अवधि तक प्रभावी रहेगा।
