सरकारी टीचर को अन्य स्कूल भेजने पर लगाई रोक
बड़ी खबर: सरकारी टीचर को अन्य स्कूल भेजने पर लगाई रोक….
सरकारी टीचर को अन्य स्कूल भेजने पर लगाई रोक: शिक्षक की जगह संविदाकर्मी को दी नियुक्ति, रेट ने रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
जयपुर, @MaruSangram। महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक को सरप्लस बताकर दूसरी स्कूल में भेजने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रेट ने रोक लगा दी हैं।
यह रोक राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) के न्यायिक सदस्य अनन्त भंडारी एवं सदस्य शुचि शर्मा की बेंच ने प्रार्थी शिक्षक की अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई। रेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव और निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
शिक्षक गणेश दान बिटटू के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से साल 2022 में अंग्रेजी मीडियम के शिक्षकों के पदस्थापन के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी। उक्त चयन प्रक्रिया में शिक्षक गणेश का वॉक इन इंटरव्यू से चयन हुआ था।
चयन आदेश की पालना में गणेश ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) सींथल में साल 2022 में कार्यग्रहण कर लिया। इसके एक साल बाद साल 2023 में विभाग ने आदेश जारी कर संविदा भर्ती के तहत सहायक अध्यापक के पद को एक साल के लिए संविदा पर एक शिक्षक को बिना रिक्त पद के पदस्थापित कर दिया।
विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विषय अंग्रेजी का एक ही पद स्वीकृत था। और उस पर प्रार्थी पहले से कार्यरत है। इसके बावजूद विभाग ने बिना रिक्त पद के ही संविदा पर अन्य शिक्षक को पदस्थापित कर दिया है। संविदा के शिक्षक को पदस्थापित किए जाने कारण उसे सरप्लस बता दिया गया। वहीं, 14 सितम्बर को उसे अन्य स्कूल में पदस्थापित करने के आदेश जारी कर दिए।
विभाग का जनरल आदेश भी नहीं होगा लागू
इसी बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने 14 नवम्बर को पूरे प्रदेश के लिए आदेश निकालते हुए कहा कि जिन स्कूलों में स्वीकृत पदों से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। उन्हें दूसरी स्कूलों मे रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाए।
लेकिन रेट ने आपने आदेश में साफ किया है कि प्रार्थी पर विभाग का 14 नवम्बर का जनरल आदेश लागू नहीं होगा। उसे अन्य स्कूल में पदस्थापित नहीं किया जाएगा।
Ban imposed on sending government teacher to other school
Big news: Ban imposed on sending government teacher to other school….
Ban imposed on sending government teacher to other school: Contract worker appointed in place of teacher, rate imposed stay and sought answer from education department
Jaipur, @MaruSangram. Rate has imposed a stay on the order of the education department to send a teacher working in Mahatma Gandhi Government School to another school by declaring him surplus.
This stay was imposed by the bench of judicial member Anant Bhandari and member Shuchi Sharma of Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal (RATE) while hearing the appeal of the applicant teacher. Rate has also issued notice to the Secretary and Director of Secondary Education Department and two others and sought a reply.
Teacher Ganesh Dan Bittu’s lawyer Sandeep Kalwania said that the selection process for the posting of English medium teachers was done by the Secondary Education Department in the year 2022. In the said selection process, teacher Ganesh was selected through walk-in interview.
In compliance with the selection order, Ganesh joined Mahatma Gandhi Government School (English medium) Sinthal in the year 2022. A year later, in the year 2023, the department issued an order and posted a teacher on contract for one year for the post of Assistant Teacher under contract recruitment without any vacant post.
Only one post of third class teacher level II subject English was approved in the school. And the applicant is already working on it. Despite this, the department has posted another teacher on contract without any vacant post. Due to the posting of the contract teacher, he was declared surplus. At the same time, on September 14, orders were issued to post him in another school.
The general order of the department will also not be applicable
Meanwhile, the Secondary Education Department Bikaner issued an order for the entire state on November 14, saying that in the schools where more teachers are working than the approved posts. They should be posted on vacant posts in other schools.
But the rate has made it clear in its order that the general order of the department of November 14 will not be applicable on the applicant. He will not be posted to any other school.