

खाद्य लाइसेंस शिविर में मौके पर ही जारी हो रहे लाइसेंस….
बीकानेर, @MaruSangram। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण नकाते शिवप्रसाद मदन के आदेशानुसार राज्य में 16 जून, 2023 से एक माह तक फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीकानेर जिले में अब तक कुल 5 लाईसेंस तथा रजिस्ट्रेशन के कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनमें 57 लाईसेंस तथा 113 रजिस्ट्रेशन जारी किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा दल में ऍफ़एसओ भानुप्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार, श्रवण वर्मा व राकेश गोदारा शामिल रहे।
सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि शिविर में किराना, मिठाई, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड,चाट, पकोड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले, ऑनलाइन व्यापार करने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर मौके पर ही लाइसेंस /रजिस्ट्रेशन मौके पर ही जारी किए जा रहे हैं।
जिनका टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी है। जिनका टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल,जी एस टी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लानी है।
एफएसएसएआई के नियमानुसार किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण, स्टोर एवम् ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है।
बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर सजा एवम् जुर्माने का प्रावधान है।
Licenses are being issued on the spot in the food license camp.
Bikaner, @MaruSangram. Food license and registration camps are being organized in the state for one month from June 16, 2023, as per the order of Commissioner Food Safety and Drug Control, Nakate Shivprasad Madan, under the war campaign for pure. In this sequence, a total of 5 license and registration camps have been organized in Bikaner district so far, in which 57 licenses and 113 registrations have been issued. FSO Bhanupratap Singh, Surendra Kumar, Shravan Verma and Rakesh Godara were included in the food security team.
CMHO Dr. Mohammad Abrar Panwar said that in the camp, the applications of vendors of grocery, sweets, dairy, restaurants, confectioners, catering traders, fast food, chaat, pakodi, fruit, vegetable cart, stalls, online business will be received online. On the spot licenses/registrations are being issued on the spot.
Those whose annual turnover is less than 12 lakhs, their food registration will be issued. For this, photocopy of Aadhaar card and a photograph of yourself have to be brought as necessary documents. Those whose annual turnover is more than 12 lakhs, they have to bring copy of Aadhaar card, electricity bill, copy of GST registration.
According to the rules of FSSAI, it is mandatory for all the traders who sell, manufacture, store and transport any type of food items to take food license / registration.
There is a provision of punishment and fine for doing business without a food license.
Author: Sarjit Singh







